एलिजिबिलिटी गाइडलाइंस (Eligibility)
1. कौन एलिजिबल है:
क्लास 1 (प्राइमरी इंश्योर्ड स्टूडेंट): 17-45 साल के इंटरनेशनल स्टूडेंट जिनके पास F1, J1, या M1 वीज़ा है। किसी मान्यता प्राप्त हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ऑफिशियली रजिस्टर्ड और फुल-टाइम* एसोसिएट, बैचलर, मास्टर, या डॉक्टोरल डिग्री प्रोग्राम में एनरोल (यह क्लास 1 स्टेटस उन होने वाले ग्रेजुएट पर भी लागू होता है जो पार्ट-टाइम स्टडी के अपने आखिरी सेमेस्टर में हैं)।
क्लास 2 (पति/पत्नी): क्लास 1 प्राइमरी इंश्योर्ड स्टूडेंट का लीगल पति/पत्नी।
क्लास 3 (बच्चे): क्लास 1 प्राइमरी इंश्योर्ड स्टूडेंट के एलिजिबल डिपेंडेंट बच्चे।
2. कौन एलिजिबल नहीं है: डिस्टेंस लर्निंग या होम स्टडी में एनरोल स्टूडेंट, OPT (ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग) प्रोग्राम में ग्रेजुएट, या U.S. सिटिज़न या परमानेंट रेजिडेंट (ग्रीन कार्ड होल्डर)।
3. इंश्योरेंस वैलिडिटी बनाए रखने के लिए ज़रूरी शर्तें (अटेंडेंस और विड्रॉल)
* क्लास अटेंडेंस की ज़रूरतें: इंश्योर्ड स्टूडेंट्स को कवरेज पीरियड के दौरान कम से कम पहले 90 दिनों की क्लास में आना होगा और/या अपनी वीज़ा अटेंडेंस की ज़रूरतों को सख्ती से पूरा करना होगा।
* पहले 31 दिनों के अंदर विड्रॉल: अगर कोई स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के पहले 31 दिनों के अंदर स्कूल से विड्रॉल करता है (पॉलिसी रिप्लेसमेंट वेवर से मना करने या बीमारी/चोट की वजह से विड्रॉल के मामलों को छोड़कर), तो इंश्योरेंस लैप्स हो जाएगा और कवरेज खत्म हो जाएगा; इंश्योरेंस कंपनी पूरा प्रीमियम रिफंड करेगी, लेकिन पहले से पेमेंट किए गए किसी भी क्लेम को काट लिया जाएगा।
* 31 दिनों के बाद विड्रॉल/ग्रेजुएशन: अगर कोई स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के 31 दिनों के बाद नॉर्मली ग्रेजुएट होता है या विड्रॉल करता है, तो इंश्योरेंस खरीदे गए पीरियड के लिए वैलिड रहता है, और प्रीमियम रिफंड नहीं किया जाएगा।
पूरी एलिजिबिलिटी जानकारी के लिए, कृपया ओरिजिनल पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस देखें या कन्फर्मेशन के लिए कस्टमर सर्विस से कॉन्टैक्ट करें।
एलिजिबिलिटी गाइडलाइंस (Eligibility)
1. कौन एलिजिबल है:
क्लास 1 (प्राइमरी इंश्योर्ड स्टूडेंट): 17-45 साल के इंटरनेशनल स्टूडेंट जिनके पास F1, J1, या M1 वीज़ा है। किसी मान्यता प्राप्त हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ऑफिशियली रजिस्टर्ड और फुल-टाइम* एसोसिएट, बैचलर, मास्टर, या डॉक्टोरल डिग्री प्रोग्राम में एनरोल्ड (ग्रेजुएशन के करीब और पार्ट-टाइम प्रोग्राम में अपने आखिरी सेमेस्टर में भी क्लास 1 स्टेटस* के लिए क्वालिफाई करते हैं)।
क्लास 2 (पति/पत्नी): क्लास 1 प्राइमरी इंश्योर्ड स्टूडेंट का लीगल पति/पत्नी।
क्लास 3 (बच्चे): क्लास 1 प्राइमरी इंश्योर्ड स्टूडेंट के एलिजिबल डिपेंडेंट बच्चे।
2. कौन एलिजिबल नहीं है: डिस्टेंस लर्निंग या होम स्टडी में एनरोल्ड स्टूडेंट, OPT (ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग) प्रोग्राम में ग्रेजुएट, या U.S. सिटिज़न या परमानेंट रेजिडेंट (ग्रीन कार्ड होल्डर)।
3. इंश्योरेंस वैलिडिटी बनाए रखने के लिए ज़रूरी शर्तें (अटेंडेंस और विड्रॉल)
* क्लास अटेंडेंस की ज़रूरतें: इंश्योर्ड स्टूडेंट्स को कवरेज पीरियड के दौरान कम से कम पहले 90 दिनों की क्लास में अटेंड करना होगा और/या अपनी वीज़ा अटेंडेंस की ज़रूरतों को सख्ती से पूरा करना होगा।
* पहले 31 दिनों के अंदर विड्रॉल: अगर कोई स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के पहले 31 दिनों के अंदर स्कूल से विड्रॉल करता है (पॉलिसी रिप्लेसमेंट वेवर से मना करने या बीमारी/चोट की वजह से विड्रॉल के मामलों को छोड़कर), तो इंश्योरेंस लैप्स हो जाएगा और कवरेज खत्म हो जाएगा; इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम का पूरा रिफंड करेगी, लेकिन पहले से पेमेंट किए गए किसी भी क्लेम को काट लिया जाएगा।
* 31 दिनों के बाद विड्रॉल/ग्रेजुएशन: अगर कोई स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के 31 दिनों के बाद नॉर्मली ग्रेजुएट होता है या विड्रॉल करता है, तो इंश्योरेंस खरीदे गए पीरियड के लिए वैलिड रहता है, और प्रीमियम रिफंड नहीं किया जाएगा।
पूरी एलिजिबिलिटी जानकारी के लिए, कृपया ओरिजिनल पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस देखें या कन्फर्मेशन के लिए कस्टमर सर्विस से कॉन्टैक्ट करें।
एलिजिबिलिटी गाइडलाइंस (Eligibility)
1. कौन एलिजिबल है:
क्लास 1 (प्राइमरी इंश्योर्ड स्टूडेंट): 17-45 साल के इंटरनेशनल स्टूडेंट जिनके पास F1, J1, या M1 वीज़ा है। किसी मान्यता प्राप्त हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ऑफिशियली रजिस्टर्ड और फुल-टाइम* एसोसिएट, बैचलर, मास्टर, या डॉक्टोरल डिग्री प्रोग्राम में एनरोल्ड (ग्रेजुएशन के करीब और पार्ट-टाइम प्रोग्राम में अपने आखिरी सेमेस्टर में भी क्लास 1 स्टेटस* के लिए क्वालिफाई करते हैं)।
क्लास 2 (पति/पत्नी): क्लास 1 प्राइमरी इंश्योर्ड स्टूडेंट का लीगल पति/पत्नी।
क्लास 3 (बच्चे): क्लास 1 प्राइमरी इंश्योर्ड स्टूडेंट के एलिजिबल डिपेंडेंट बच्चे।
2. कौन एलिजिबल नहीं है: डिस्टेंस लर्निंग या होम स्टडी में एनरोल्ड स्टूडेंट, OPT (ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग) प्रोग्राम में ग्रेजुएट, या U.S. सिटिज़न या परमानेंट रेजिडेंट (ग्रीन कार्ड होल्डर)।
3. इंश्योरेंस वैलिडिटी बनाए रखने के लिए ज़रूरी शर्तें (अटेंडेंस और विड्रॉल)
* क्लास अटेंडेंस की ज़रूरतें: इंश्योर्ड स्टूडेंट्स को कवरेज पीरियड के दौरान कम से कम पहले 90 दिनों की क्लास में अटेंड करना होगा और/या अपनी वीज़ा अटेंडेंस की ज़रूरतों को सख्ती से पूरा करना होगा।
* पहले 31 दिनों के अंदर विड्रॉल: अगर कोई स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के पहले 31 दिनों के अंदर स्कूल से विड्रॉल करता है (पॉलिसी रिप्लेसमेंट वेवर से मना करने या बीमारी/चोट की वजह से विड्रॉल के मामलों को छोड़कर), तो इंश्योरेंस लैप्स हो जाएगा और कवरेज खत्म हो जाएगा; इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम का पूरा रिफंड करेगी, लेकिन पहले से पेमेंट किए गए किसी भी क्लेम को काट लिया जाएगा।
* 31 दिनों के बाद विड्रॉल/ग्रेजुएशन: अगर कोई स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के 31 दिनों के बाद नॉर्मली ग्रेजुएट होता है या विड्रॉल करता है, तो इंश्योरेंस खरीदे गए पीरियड के लिए वैलिड रहता है, और प्रीमियम रिफंड नहीं किया जाएगा।
पूरी एलिजिबिलिटी जानकारी के लिए, कृपया ओरिजिनल पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस देखें या कन्फर्मेशन के लिए कस्टमर सर्विस से कॉन्टैक्ट करें।